संवाददाता, नरेश गुप्ता
- आरोप – युवाओं की तरह ग्रामीण पान मसाला गुमटी दुकानदारों को बेरोजगार कर रही सरकार
- पान की गुमटी चला रहे हजारों विकलांग दुकानदार भी होंगे बेरोजगार
- फिर शुरू होगी अफसर शाही लाइसेंस के नाम पर ग्रामीण दुकानदारो का होगा शोषण, गुमटी दुकानदार
- ग्रामीण स्तर पर लाखों परिवार कर रहे थे बच्चों का भरण पोषण
अटरिया सीतापुर, प्रदेश में 1 जून से लागू किया गए पान मसाला तंबाकू बिक्री रोक पर ग्रामीण स्तर के दुकानदारों पर मानो गाज सी गिर गई हो समाचार पढ़ते ही ग्रामीण स्तर के छोटे गुमटी दुकानदार मानो विचलित से हो गए हैं ग्रामीण गुमटी दुकानदारों ने कहा अब कैसे करेंगे परिवार का भरण पोषण
- नियम बनाने वाले अधिकारीओ पर बरसे की पान गुमटी दुकानदार
वार्ता में कई गुमटी दुकानदार तो सरकारी अधिकारियों पर ही बरस पड़े उन्होंने कहा ऐसे बड़े-बड़े नियम और कानून सरकारी ऑफिसों की नर्मदार गाड़ियों पर बैठकर बड़ी ही आसानी से कागजों पर बना देते हैं लेकिन जमीनी हकीकत के बारे में कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता उन्हें क्या पता कि कैसे एक गांव का छोटा सा दुकानदार छोटे से चौराहे पर पूरे दिन तपती धूप में बैठकर दो चार रुपए जोड़-जोड़ कर छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई से लेकर छोटी छोटी खुशियो की पूर्ति करता है इन अधिकारियों के बच्चे तो बड़े-बड़े आलीशान ए.सी. कमरों में रहते हैं पढ़ने के लिए भी वह ए. सी. स्कूल ही जाते होंगे जहां हमारे बच्चों को भड़काने भी नहीं दिया जाता मगर फिर भी वह हमारी किस्मत के फैसले बड़ी ही आसानी से कर देते हैं और हम जैसे दुकानदार बेबस और लाचार होकर बस सुविधा शुल्क और लाइसेंस जैसी भट्ठियों में झोंक दिए जाते हैं
- जनपद के हजारों विकलांग व दिव्यांग गुमटी दुकानदार भी होंगे प्रभावित
1 जून से लागू हुए पान मसाला बिक्री नियम को लेकर जनपद में हजारों दिव्यांग व विकलांग परिवार भी प्रभावित होंगे क्योंकि जन्म या अन्य प्रकार से विकलांग व्यक्ति भी पान की गुमटी रखकर बड़े ही आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे लेकिन पान मसाले को लेकर इस नए कानून ने तो मानो उनकी रोजी-रोटी ही छीन ली हो अब या तो वह सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाकर लाइसेंस बनवाए या फिर दलालों के माध्यम से सुविधा शुल्क देकर अपने रोजगार को संचालित कर सकेंगे
- जाने पान मसाला बिक्री को लेकर क्या है नए नियम
यूपी में एक ही दुकान में साथ नहीं मिलेगा पान मसाला और तंबाकू, एक जून से यह नियम होगा लागू; अधिसूचना जारी
यूपी में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे। वहीं विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
- आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है
- सभी जिलाधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया । यूपी में अब एक ही दुकान से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने अधिसूचना जारी कर एक जून से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुपालन में 2011 में बनाए गए नियमों के तहत प्रदेश की सीमा में तंबाकूयुक्त पान मसाला के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व बिक्री पर रोक है, लेकिन इसका पूर्णत: अनुपालन नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट भी इसका पूरी तरह अनुपालन कराने का आदेश दे चुका है। एक जून से यह प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेंगे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी कर कार्रवाई करेंगी। इस समय प्रदेश के सभी शहरों में तकरीबन हर गली-नुक्कड़ व चौराहे पर पान मसाला व उसके साथ तंबाकू के पाउच की बिक्री हो रही है।