हरदोई,राजकीय बालिका इण्टर कालेज हरदोई में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

हरदोई।
आज राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में एवं अपर जि़ला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय हरदोई सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में बालिकाओं के जन्म और शिक्षा का अधिकार विषय पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन राजकीय बालिका इण्टर कालेज हरदोई में किया गया। जिसमें अपर जिला जज / सचिव ने सम्बन्धित विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का कानून हमारे संविधान पर ही आधारित है।हमारे संविधान के द्वारा ही मनुष्य को मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकार मिले हैं। किसी भी नागरिक का विकास तब- तक संभव नही है-जब -तक वह शिक्षित न हो जाये। इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने देश व समाज को आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है। इसलिये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है साथ ही उन्होने महिलाओ की सुरक्षा का अधिकार विषय के बारे में जानकारी दी। उन्होने आगे कहा कि प्रत्येक छात्र को स्किल फुल शिक्षा ग्रहण करना चाहिये क्योंकि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिषक का निर्माण करने का कार्य करती है एवं शिक्षा के प्रति किसी छात्र की सोंच नकारात्मक नही होनी चाहिए। अन्त मे उन्होने उपस्थित छात्राओं से पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। नायब तहसीलदार सदर सुश्री सुरभि रॉय ने जानकारी देते हुए कहा कि माता- पिता को चाहिये कि बालिकाओं का जन्म होने पर संविधान उन्हें भी समान शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। उन्होने सरकार द्वारा महिलाओ के लिये चलाई जा रहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे बताया। कार्यक्रम का संचालन लीगल एड क्लीनिक फरहान सागरी ने किया। लीगल एडवाइजर दिनेश कुमार ने वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइ 1076, चाइल्ड लाइन 1098 सहित जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी बताया। प्राधानाचार्य शालिनी शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विधिक जागरुकता शिविरों के माध्यम से छात्राओं को सम्बन्धित विषयों पर जागरुक किया जाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से कनिष्ठ लिपिक अभिषेक अवस्थी, कालेज लिपिक बी.पी.सिंह सहित छात्राएं मौजूद रहीं।

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