श्रावस्ती,सारथी वाहन रवाना, सुरक्षित गर्भ समापन की दी जानकारी

– गिलौला सीएचसी पर पांच महिलाओं ने नसंबदी को दी सहमति

*श्रावस्ती*। जिला अस्पताल समेत सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर शनिवार को परिवार दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गिलौला सीएचसी पर साझा प्रसास से नेटवर्क के जरिये परिवार नियोजन की जागरूकता के लिए स्टॉल भी लगाई गई। साथ ही परिवार नियोजन के जागरूकता वाहन को भी रवाना किया गया।
सीएचसी अधीक्षक डॉ. दीपक शुक्ला ने सीएचसी से तीन जागरूकता वाहन सारथी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जागरूकता वाहनों के संचालन का उद्देश्य जन समुदाय को सीमित परिवार के बारे में जागरुक करने के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मौके पर लक्षित दंपति की काउंसलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों की जानकारी दी गई। अस्थायी साधनों के लिए दंपित को बाॅस्केट ऑफ च्वॉइस की जानकारी देते हुए उन्हें कंडोम व खाने की गोलियाें की जानकारी देते हुए उन्हें मनपसंद साधन का वितरण भी किया गया। उन्होंने बताया कि पुरुषों को नसबंदी आपरेशन करवाने पर 3,000 रुपये और आपरेशन के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 400 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। इस मौके पर पांच महिलाओं ने अपनी नसबंदी कराने की सहमति जताई है, इन सभी का पंजीकरण करा दिया गया इै।
साझा प्रयास नेटवर्क की ट्रेनिंग एंड रिसर्च आॅफीसर चंचल देवी ने सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी दी। एममटीपी एक्ट 2021 संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वह गर्भ समापन सरकारी अस्पतालों अथवा पंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से ही करवाएं। उन्होंने बताया कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकार, नाबालिग अथवा गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव हो गया हो (विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) या फिर गर्भस्थ शिशु असमान्य हो ऐसी स्थिति में महिला 24 सप्ताह की अवधि के अंदर गर्भपात करा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी साथ ही अविवाहित महिलाएं भी गर्भनिरोधक साधनों की विफलता होने पर गर्भ समापन करा सकती हैं। इस मौके पर बीसीपीएम अजीत यादव, परिवार नियोजन काउंसलर पूनम शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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