हरदोई।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई राज कुमार सिंह के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्थाई लोक अदालत व लीगल एड डिफेन्स काउन्सिलि सिस्टम की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सदर, के अन्तर्गत ग्राम बहलोली पंचायत भवन वि0ख0 सुरसा में ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभा सिंह की अध्यक्षता मे आयोजित हुआ। लीगल एडवाइजर दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुये कहा कि स्थाई लोक अदालत में जनहित सेवाओँ से सम्बन्धित विवादों का निपटारा पक्षकारों के आपसी सुलह समझौता के आधार पर होता है ।
इसमे यातायात, डाकघर, टेलीफोन, बिजली, जल सेवा, अस्पताल या औषाधालय, बैंकिगं तथा बीमा से सम्बन्धित विवादों का निपटारा किया जाता है। उन्होने लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के बारे में बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस सिस्टम के द्वारा बचाओ पक्ष को गिरफ्तारी के पूर्व, रिमांण्ड एवं बेल के स्तर पर विचारण व अपील की कार्यवाही में निशुल्क विधिक सहायता उपल्बध कराई जाती है।
लीगल एडवाइजर श्यामू सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जा रही निशुल्क विधिक सेवा तथा जन कल्याणकारी योजनाओ के बारे जानकारी दी। ग्राम विकास अधिकारी गिरिन्द कुमार वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का ग्राम स्तर पर आयोजन होना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरुक किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ग्राम प्रधान प्रभा सिंह ने महिलाओं को इस प्रकार के कार्यक्रमों में अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की। इस मौके पर पीएलवी कीर्ति कश्यप, कमलेश कुमार, रिंकू तथा पंचायत सहायक रिचा सिंह सहित ग्राम वासी उपस्थित रहे।