UP Nagar Nikay Chunav 2023 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए ओबीसी आरक्षण से जुड़ी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी है.
UP Nagar Nikay Chunav : यूपी नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली, ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर रास्ता साफ. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी. ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव (UP Municipal Election 2023) को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है.
अगर निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश दो दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है तो उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है. ऐसे में अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है.