केन्द्र पर आने वाले कृषकों से अच्छा व्यवहार करेंः-एमपी सिंह
हरदोई। कलेक्टेªट सभागार मे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता मे रबी वर्ष-2023-24 के अन्तर्गत गेहंू क्रय हेतु विभागीय अधिकारियों व क्रय केन्द्र प्रभारियों की टेªनिगं व कार्यशाला आयोजित की गयी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 प्रति कु0 निर्धारित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय हेतु खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 20, पी0सी0एफ0 के 22, पी0सी0यू0 के 14 एवं भा0खा0नि0 के 03 कुल 59 क्रय केन्द्र अनुमोदित हो चुके है। जिलाधिकारी ने क्रय केन्द्र प्रभारियों/उपजिलाधिकारियों/जनपद स्तरीय अधिकारियों केा निर्देश दिये है कि जो समस्त कृषक जो अपना गेहूं विक्रय करना चाहते है उनका गेहूं क्रय किया जाए, जनपद मे लॉ एड आर्डर की स्थित खराब न होने पाये समस्त किसानों की समस्याओं को तत्काल दूर कराकर उनका गेहूं क्रय करना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जनपद मे गेहूं क्रय अवधि 01 अप्रैल से 15 जून 2023 तक निर्धारित किया गया है। उन्होेंने कहा कि समस्त केन्द्र प्रभारी किसान रजिस्टर बनाएं और गतवर्ष जिन किसान भाईयों ने गेहूं विक्रय किया उनसे सम्पर्क कर उन्हें क्रय केन्द्र पर गेहूं विक्रय करने हेतु आमन्त्रित करें। क्रय केन्द्र पर आने वाले कृषकों से उनका फीडबैक प्राप्त कर अकित करें। केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र सही स्थिति में हो। क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुविधा हेतु सम्पूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण रखें। केन्द्रों पर पीने के पानी, छांव में बैठने की सुविधा उपलब्ध कराएं। केन्द्र पर आने वाले कृषकों से अच्छा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार की शिकायत किसी भी क्रय केन्द्र से नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मण्डी सचिव यह भी सुनिश्चित करें कि मण्डी शेड, जिनपर क्रय का कार्य होगा उस पर व्यापारियों का कब्जा न हो, जिससे कि किसानों का निर्वाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर राजस्व कर्मियों को तत्काल तैनात करें। गेहूं बिकी हेतु पंजीकरण कराने वाले कृषकों का सत्यापन सतत रूप से नियमानुसार किया जाये। जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारित, को जनपद में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं खरीद कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें ताकि एस०एम०एस० द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सके। केन्द्र पर गेहूँ की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आने पर कृषक के समक्ष विश्लेषण करने हेतु तहसील स्तर पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। गठित कमेटी विलम्बतम 48 घण्टे में असंतुष्ट कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी। क्रय केन्द्र प्रभारियो द्वारा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि केन्द्र पर सही बांट-माप का प्रयोग हो तथा सही तौलाई की जाये। कृषक पंजीयन हेतु प्रचार-प्रसार के साथ-साथ समस्त उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कृषक पंजीकरण का सत्यापन समयान्तर्गत होता रहे, जिससे कृषकों को अपना गेहूँ क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान पी०एफ०एम०एस० द्वारा समयान्तर्गत कराया जायेगा। केन्द्र प्रभारी क्रय केन्द्रों पर उपस्थिति बनाए रखें। उन्होंने समस्त मण्डी सचिवों को निर्देशित किया कि समस्त केन्द्रों को समयान्तर्गत खरीद हेतु आवश्यक उपकरण करा दें, जिससे खरीद कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय हेतु इलेक्ट्रॉनिक कांटा छन्ना, नमी मापक यंत्र व डस्टर आदि की उपलब्धता मण्डी समिति द्वारा सुनिश्चित की जानी है साथ ही गेहूँ क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले उपकरण यथा इलेक्ट्रानिक कांटा, बांट का सत्यापन, उपरकरणों की रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में ठीक करने हेतु मैकेनिक का नामांकन वांट-माप विभाग द्वारा समय से पूर्ण किया जाए। कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना में गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक है।