वाराणसी। अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए ज़िलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज, महिला थाना सहित हित धारकों को दिशा निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे, अगर बाल विवाह होना पाया जाता है तो तुरन्त कार्रवाई करें।
ज़िलाधिकारी शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अगर कोई भी नाबालिग लड़के व लड़की की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बारे सभी थाना व चौकी इन्चार्ज अपने एरिया के मौजूद लोगों से बातचीत करें और बाल विवाह होने की सूरत में तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु 18 साल होना अनिवार्य है।
ग़ौरतलब है किअक्षय तृतीया पर जिले में बाल विवाह रोकने को लेकर महिला एंव बाल विकास विभाग हुआ अलर्ट 22 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया को जिलेभर में मैरिज पैलेस , वेंकेट हाल , धर्मशाला , सामुदायिक भवनो व वाटिकाओ में शहनाई गूंजेगी । कई जोडे इस शुभ मुहूर्त के पावन बेला पर परिणय सूत्र में बधेंगे । ऐसे में बाल विवाह होने की संभावना भी अधिक होती है जिस कारण से महिला एंव बाल विकास विभाग भी अलर्ट हो गया है।
बाल संरक्षण अधिकारी निरूपमा सिंह ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी गांव के पंच सरपंच , वेंकेट हॉल व विवाह वाटिकाओ के संचालको को आगाह किया है। साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विवाह विशेष पेलैस व हालॅ सचालको को निर्देश दिए हैं कि वह विवाह बुकिंग लेने से पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र की जांच करे। अपने यहां बाल विवाह आयोजन न होने दे।
बाल विवाह की इन नंबरों पर दें सूचना
हिमाद्री ट्रस्ट के प्रमुख राजकुमार गुप्ता ने बताया कि यदि आपके संज्ञान में बाल विवाह अथवा बाल विवाह की संभावना का कोई मामला आता है तो उसे 1098, 112 या 181 पर दे सकते है। सूचना मिलते ही फौरन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सूचना देकर बाल विवाह रोकने में मदद की जा सकती है।
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राजकुमार गुप्ता
वाराणसी