शाहजहांपुर, ब्लॉक प्रमुख नहीं कर रहे जमानत धनराशि का भुगतान

ठेकेदार ने 11 लाख रुपए जमानत धनराशि भुगतान हेतु उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार

दिनेश मिश्रा

कलान-शाहजहांपुर
ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर प्रियांशु रघुवंशी पंजीकृत फर्म की जमानत धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं।जिस संबंध में संबंधित ठेकेदार ने पहले खण्ड विकास अधिकारी से तीन बार लिखित शिकायत की।लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उसने इसकी शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर,मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह,जिलाधिकारी शाहजहांपुर उमेश प्रताप सिंह से की।तब कहीं जाकर तत्कालीन खण्ड विकास‍ अधिकारी ने डोंगल लगा दिया।लेकिन ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी ने अभी तक डोंगल नहीं लगाया। 11लाख रुपए की जमानत धनराशि के भुगतान हेतु संबंधित ठेकेदार कई बार उच्चाधिकारियों के चक्कर लगा चुका है।लेकिन नतीजा शून्य है। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत मिर्जापुर में निविदा प्रकाशन के बाद श्री सिद्ध बाबा बिल्डर्स के स्वामी अभिनव यादव निवासी आवास विकास शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21 विकास कार्य करने का ठेका मिला। वर्क आर्डर मिलने के बाद सभी वर्क कंप्लीट हो गए।अवर अभियंता प्रदीप ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र (एमबी) भी लगा दी। लेकिन जब संबंधित फर्म के स्वामी अभिनव यादव भुगतान के लिए क्षेत्र पंचायत कार्यालय गए तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन बीडीओ ने आंशिक टूट-फूट की बात कह कर भुगतान करने से इनकार कर दिया। जबकि श्री सिद्ध बाबा बिल्डर्स फर्म ने भुगतान हेतु दिए प्रार्थना पत्र में शासनादेश की प्रति भी संलग्न की।जिसमें यह कहा गया है कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार की जवाब देही सिर्फ 6 माह की ही होती है। अभिनव ने फिर उच्च अधिकारियों से गुहार लगानी शुरू कर दी। तब कहीं तत्कालीन बीडीओ ने अपना डीएससी लगा दिया। लेकिन ब्लॉक प्रमुख ने अपना डोंगल नहीं लगाया। अभिनव ने बताया कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष प्रियांशु रघुवंशी शासनादेश और न्यायालय के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए मेरा भुगतान नहीं कर रहे हैं।
अभिनव ने बताया कि उसने कई बार बीडीओ,एक बार डीपीआरओ,आइजीआरएस,सीडीओ,डीएम से शिकायत की। शिकायत के क्रम में डीएम ने सीडीओ को भुगतान के लिए लिखा और सीडीओ ने बीडीओ को लिखा। कई चक्कर काटने के बाद जब जिले से संबंधित ठेकेदार को भुगतान हेतु लिखित फरमान विकास खण्ड मिर्जापुर पहुंचा। तो तत्कालीन बीडीओ ने डोंगल लगाना ही उचित स‍मझा और भुगतान हेतु डोंगल लगा दिया। लेकिन ब्लॉक प्रमुख श्री रघुवंशी ने आज तक अपना डोंगल नहीं लगाया।अभिनव ने बताया कि श्री रघुवंशी ने मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच हेतु तीन सदस्य समिति का गठन भी किया। जांच और स्थलीय निरीक्षण में मेरे सभी कार्य पूर्ण एवं संतोष जनक पाए गए। इसके बावजूद भी मेरी फर्म की जमानत धनराशि रुपया 11 लाख का आज तक भुगतान नहीं किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि शासनादेश में यह अंकित है कि क्षेत्र पंचायत में कराए गए कार्यों में यदि कोई टूट-फूट और कमी पाई जाती है।तो संबंधित फर्म की जिम्मेदारी सिर्फ 6 माह तक की ही होती है। उच्च न्यायालय तथा शासनादेश भी यह कहता है कि किसी भी फर्म की जमानत धनराशि कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मिलने के 6 माह बाद संबंधित फर्म को वापस दी जाएगी। अभिनव ने बताया कि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विकास कार्य क्षेत्र पंचायत मिर्जापुर में कराए थे। काफी समय व्यतीत होने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली।2 वर्ष से अधिक का समय उसे अपनी जमानत धनराशि के भुगतान करने हेतु निवेदन करते बीच चुका है।उसने उच्चाधिकारियों से अतिशीघ्र जमानत धनराशि का भुगतान कराये जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में मिर्जापुर के खण्ड विकास अधिकारी मनीष दत्त से बात की गई तो उन्होंने बताया की श्री सिद्ध बाबा बिल्डर्स की जमानत धनराशि ₹ 11 लाख के भुगतान हेतु डोंगल लगाने के लिए ब्लॉक प्रमुख को लिखित पत्र भेजा जा चुका है।
उधर जब इस संबंध में शाहजहांपुर के मुख्य विकास अधिकारी एस बी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि यह मामला मेरे सामने आता है तो अति शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

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